



बगहा पुलिस जिला से संवाददाता की रिपोर्ट :
दोषी करार होने के बाद अब 9 सितम्बर को बगहा अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश मानवेन्द्र मिश्र की अदालत गुड्डू गुप्ता को सज़ा का ऐलान करेगी
न्यूज़ डेस्क, बगहा पुलिस जिला
जगमोहन काजी
– अमिट लेख
बगहा, (ए.एल.न्यूज़)। बगहा के चर्चित टीपू पाण्डेय हत्याकांड में ठेकेदार गुड्डू गुप्ता दोषी करार दिए गए हैं। लिहाजा त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी प्रसिद्ध ठेकेदार गुड्डू गुप्ता उर्फ़ चंद्र प्रकाश गुप्ता को कोर्ट नें न्यायिक हिरासत में बगहा जेल भेज दिया है। दरअसल प्रसिद्ध ठेकेदार गुड्डू गुप्ता के मुंशी टीपू पाण्डेय हत्याकांड में 27 वर्षों बाद न्यायालय का अहम फ़ैसला आया है ज़ब कोर्ट नें सूचक औऱ गवाह को हीं साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया है। बताया जा रहा है की नौरंगिया थाना क्षेत्र के दिल्ली कैंप में 24/3/1998 को मुंशी टीपू पाण्डेय की साज़िश कर रहस्यमय तरिके से हत्या कर दी गईं थी। लेकिन उन्हें घर से बुलाकर लें जाने के बाद हत्या कांड को अंजाम दिया गया था लिहाजा पुलिस की अनुसन्धान में परत दर परत उदभेदन से हड़कंप मच गया औऱ घटना के प्रथम सूचक विपिन सिंह औऱ गवाह गुड्डू गुप्ता हीं अपने मुंशी के हत्यारे निकले। तब, पुलिस औऱ परिजनों का होश उड़ गया। बहरहाल सुनवाई औऱ गवाही के बाद बीते 12 जून 2025 को हीं बीपीन सिंह को कोर्ट नें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। आज फ़िर इस चर्चित हत्याकांड के गवाह गुड्डू गुप्ता को बगहा ADJ 4 मानवेन्द्र मिश्र की अदालत नें साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में बगहा जेल भेजनें का आदेश दिया। वहीं पीड़ित पक्ष औऱ द्वितीय सूचक व गवाह मुस्मात राधा देवी के अधिवक्ता राकेश पाण्डेय नें न्यायालय के इस फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा है की ऐसे मामलों में कोर्ट का आदेश सराहनीय है क्योंकि लोगों का विश्वास अभी भी न्यायपालिका पर है। यहीं, वज़ह है की देरी से हीं सही, लेकिन इंसाफ़ मिला है। ज़ब सूचक औऱ गवाह दोनों दोषी करार दिए गए हैं। बता दें की दोषी करार होने के बाद अब 9 सितम्बर को बगहा अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश मानवेन्द्र मिश्र की अदालत गुड्डू गुप्ता को सज़ा का ऐलान करेगी, ऐसे में उम्मीद है की उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिल सकती है, इसकी जानकारी अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी जीतेन्द्र भारती नें दी है।