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Post: चरस तस्करी के मामले में एक को दस वर्ष की कैद, एक लाख जुर्माना

चरस तस्करी के मामले में एक को दस वर्ष की कैद, एक लाख जुर्माना

जुर्माना नहीं देने पर होगी एक माह की अतिरिक्त सजा

दिवाकर पाण्डेय

–  अमिट लेख
मोतिहारी, (जिला न्यूज़ ब्यूरो)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सह एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में सख्ती दिखाते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई है। उन्होंने मामले में नामजद एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए दस वर्षों के सश्रम कारावास सहित एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने सजा में यह भी सामिल किया है कि अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा रक्सौल बड़ा परेउआ निवासी सुलेमान मियां के पुत्र अनवर आलम को हुई है। एसएसबी कमांडेंट स्वराज कमल ने रक्सौल थाने में मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि 27 सितंबर 2013 को गुप्त सूचना के आधार पर रक्सौल नहर चौक के पास एक युवक को पकड़ा गया था। जिसके पास से जांच के दौरान 12 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुआ था। एनडीपीएस वाद-विचारण के बाद न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को उक्त सजा सुनाई है।

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