पटना हाई कोर्ट ने जाति आधारित गणना पर 3 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है
✍️ स्टेट हैड, अमित कुमार की रिपोर्ट :
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पटना, (विशेष)। पटना हाई कोर्ट ने जाति आधारित गणना पर लगाया रोक। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर है, जहां पटना हाई कोर्ट ने जाति आधारित गणना पर 3 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुये जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने बताया हाई कोर्ट ने लोकहित याचिका पर सुनवाई कर बिहार में हो रही जाति आधारित गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया और इसकी अंतिम सुनवाई 3 जुलाई को होगी। पटना हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस बीच में जाति आधारित गणना में जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उसकी लीकेज नहीं होनी चाहिए। हमारा यह कहना था कि जाति आधारित गणना में जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वह लोगों की निजता का हनन है। इसको पटना हाईकोर्ट ने माना हम लोगों ने यह कहा था कि सरकार संविधान के खिलाफ जा रही है। इसको पटना हाईकोर्ट ने माना इसी वजह से हमें स्टे मिला है। सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे हैं 500 करोड रुपए को लेकर हमने कहा था यह गरीबों का पैसा है और पटना हाईकोर्ट ने इस बात को माना है। सरकार ने जो तरीका जाति आधारित गणना का अपनाया वह संविधान के खिलाफ था। इस वजह से पटना हाईकोर्ट ने हमारी बातों को माना और जाति आधारित गणना पर अंतरिम रोक लगाई।