बेतिया से उप-संपादक का चश्मा :
उल्लेखनीय है कि नगरपालिका उप निर्वाचन 2026 कराये जाने हेतु बिहार विधान सभा का अंतिम रूप से प्रकाशित अद्यतन मतदाता सूची के आधार पर ही मतदाता सूची तैयार किया जा रहा है
न्यूज़ डेस्क, ए.एल.न्यूज़
– अमिट लेख
बेतिया, (मोहन सिंह)। नगर परिषद बगहा के वार्ड संख्या 10 एवं 29 के वार्ड पार्षद सदस्य एवं नगर पंचायत मच्छरगांवा के वार्ड संख्या 05 के वार्ड पार्षद सदस्य का पद रिक्त हो जाने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग बिहार से प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों पर उप निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराया जाना है। इस हेतु वर्तमान में मतदाता सूची तैयार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नगरपालिका उप निर्वाचन 2026 कराये जाने हेतु बिहार विधान सभा का अंतिम रूप से प्रकाशित अद्यतन मतदाता सूची के आधार पर ही मतदाता सूची तैयार किया जा रहा है। मतदाता सूची के तैयारी के विभिन्न प्रक्रमों की समय-सारणी निम्नवत है :
1. मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन – 15.04.2026 को
2. दावा/आपति प्राप्त की अवधि (पोर्टल पर प्रविष्टि) – 15.04.2026 से 28.04.2026
3. प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण एवं तदनुसार सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि – 17.04.2026 से 04.05.2026
4. मतदाता सूची का पी. डी. एफ. तैयार करना एवं अन्तिम मतदाता सूची का मुद्रण – 05.05.2026 से 12.05.2026
5. मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन -13.05.2026
मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन आम जन की जानकारी हेतु आयोग के वेबसाईट पर भी किया जायेगा जिसमें सर्च एवं प्रिंट की भी सुविधा रहेगी। तैयार की गई प्रारूप मतदाता सूची को निबंधन पदाधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्र-1 में सूचना जारी कर निम्नलिखित स्थानों पर आयोग द्वारा दिये गये कार्यक्रम के अनुसार आम सूचना एवं निरीक्षण हेतु प्रकाशित किया जाएगा :
1. संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का कार्यालय
2. संबंधित नगर निकाय के मुख्य कार्यालय,
3. नगर निकाय के अंचल कार्यालय, यदि कोई हो, तो वहाँ
4. वार्ड क्षेत्र अंतर्गत स्थित थाना अथवा थाना जिनके क्षेत्रांतर्गत वार्ड या वार्ड का अंश स्थित है।
5. वार्ड क्षेत्रांतर्गत डाकघर
6. नगर निकाय बाजार एवं आम वाचनालय तथा आम पुस्तकालय, जहाँ निबंधन पदाधिकारी उचित समझे। प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के बारे में कोई भी व्यक्ति अपने दावे अथवा आपत्तियों संबंधित वार्ड के रिवाईजिंग अथॉरिटी या निबंधन पदाधिकारी के समक्ष संलग्न प्रपत्र-2 प्रपत्र- 2 (A) अथवा प्रपत्र-3 में प्रारूप प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के अंदर दे सकता है। प्रपत्र-2 में मतदाता सूची में नाम जोडने हेतु दावा, प्रपत्र 24 में किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आक्षेप एवं प्रपत्र-3 में मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम के विरुद्ध आपत्ति किये जाने का प्रावधान है। मतदाता सूची से संबंधित ऑनलाईन दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की भी व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था के तहत मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद मतदाता सूची में परिवर्द्धन, विलोपन एवं संशोधन करने हेतु यदि कोई व्यक्ति चाहे तो आयोग के वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in के माध्यम से भी ऑनलाईन दावा/आपत्ति दे सकेगा। ऑनलाईन दावा/आपत्ति प्राप्त होते ही आवेदनकर्ता को प्राप्ति रसीद एक यूनिक नंबर के साथ जेनरेट होकर प्राप्त होगी एवं दावा/आपत्ति संबंधित जिले को दावा/आपत्ति ‘वेब एप्लीकेशन’ के माध्यम से प्राप्त हो जायेगा।
दावे एवं आपत्तियों निम्न आधार पर ही दी जा सकेगी :
(1) विधानसभा के मतदाता सूची में नाम है, किन्तु विखडन के पश्चात तैयार की गई वार्डवार मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं है।
(2) विखंडन में त्रुटियों के कारण एक वार्ड के मतदाता का नाम उसी नगर निकाय के दूसरे वार्ड में अंकित हो गया हो।
(3) विधान सभा की मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं है. किन्तु वार्डवार विखंडन के समय या मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन के समय नगरपालिका की मतदाता सूची में स्वतः नाम जोड़ दिया गया है।
(4) विधान सभा मतदाता सूची में ही निर्वाचक का नाम उसका निवास वार्ड संख्या में न होकर उसी नगर निकाय के अन्य वार्ड में अंकित हो गया है।
(5) मतदाता सूची में मृत व्यक्ति का नाम अंकित है।
(6) मुद्रण की भूल के कारण निर्वाचक अथवा उसके पिता/पति/लिंग/ उम्र/फोटो आदि में कतिपय संशोधन की आवश्यकता है।
(7) किसी व्यक्ति का नाम किसी वार्ड विशेष के लिए प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची से हटाने के लिए।
(8) 01.01.2026 को अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी हो रही हो।
(9) क्षेत्र विशेष का मतदाता बनने की योग्यता रखते हों, किन्तु उनका नाम विधानसभा मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।
नगर परिषद बगहा के निबंधन पदाधिकारी – अनुमंडल पदाधिकारी बगहा।
नगर पंचायत मच्छरगांवा के निबंधन पदाधिकारी – अनुमंडल पदाधिकारी बेतिया सदर।








