बेतिया से उप-संपादक का चश्मा :
माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त-कुंदन चौधरी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपए का अर्थ दंड/जुर्माना लगाया गया
न्यूज़ डेस्क, ए.एल.न्यूज़
– अमिट लेख
बेतिया, (मोहन सिंह)। 16 जून 26 को श्री अरविंद कुमार गुप्ता, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, रेप ऐंड पॉक्सो एक्ट बेतिया, प० चम्पारण के द्वारा बेतिया मुफस्सिल थाना कांड सं०-164/23 के आरोपित नामजद अभियुक्त-कुंदन चौधरी, पे०-बिरझन चौधरी, सा0-छावनी मोहल्ला, थाना-कालीबाग, जिला-प० चम्पारण को माननीय न्यायालय द्वारा धारा-363, 376(1) भा०द०वि० एवं 4(1) पॉस्को एक्ट में दोषी पाया गया।
दंड के बिंदु पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त-कुंदन चौधरी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपए का अर्थ दंड/जुर्माना लगाया गया। अर्थ दंड/जुर्माना नहीं देने पर 07 माह का अतिरिक्त कारावास सुनाई गई। पीड़िता को तीन लाख रुपए प्रतिकर के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया गया।अभियुक्त को सजा दिलवाने में अनन्य विशेष लोक अभियोजक (रेप ऐंड पॉक्सो एक्ट), जय शंकर तिवारी का अहम भुमिका रही हैं।







